भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 95
(अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना)
जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा, तो वह किसी भी भांत के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो।
व्याख्या:- लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थान्तर्गत है।
अपराध का वर्गीकरण
भाग (1)- सजा:- कम से कम 3 वर्ष का कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं
भाग (2)- सजा:- कारित किए गए अपराध से समान
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा कारित किया गया अपराध विचारणीय है
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं